📰 B4NEWS | विशेष रिपोर्ट
रायपुर | 1 मार्च 2026
रायपुर जिले में कथित अवैध धर्मांतरण को लेकर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए FIR दर्ज की है। शिकायतकर्ता की लिखित शिकायत के आधार पर सिविल लाइंस थाना पुलिस ने छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 1968 और भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की विभिन्न धाराओं के तहत मामला पंजीबद्ध किया है।
📌 क्या है पूरा मामला?
शिकायतकर्ता योगेश वशिष्ठ (उम्र 26 वर्ष), निवासी आमासिवनी, थाना आमानाका, रायपुर ने आरोप लगाया है कि कुछ लोग योजनाबद्ध तरीके से हिंदू धर्म के लोगों को प्रलोभन देकर ईसाई धर्म अपनाने के लिए दबाव बना रहे थे।
शिकायत के अनुसार—
- दिनांक 01 मार्च 2026 को
- समय सुबह 10:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक
- स्थान केनरा तालाब के पास, डिवाइन कैंप, रायपुर
यहां एक धार्मिक सभा आयोजित की गई थी, जिसमें लोगों को इलाज, नौकरी, शिक्षा और चमत्कारों का लालच देकर धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित किया गया।
👥 नामजद आरोपी
FIR में निम्न लोगों को आरोपी बनाया गया है:
- जैकब दास
- श्रीकांत महर
- उदय प्रसाद
- सीफन महर
- अमीन क्रिश्चियन
- एवं उनके अन्य साथी
पुलिस के अनुसार, कुछ आरोपी स्थानीय हैं जबकि कुछ की पहचान और पता अभी अज्ञात बताया गया है।
⚖️ किन धाराओं में मामला दर्ज?
पुलिस ने FIR में निम्न धाराएं लगाई हैं:
- छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्रता अधिनियम, 1968 – धारा 4
- भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 – धारा 296
- BNS – धारा 3(5)
👮♂️ जांच की जिम्मेदारी
मामले की जांच सिविल लाइंस थाना के सब-इंस्पेक्टर पियूष बघेल को सौंपी गई है। पुलिस का कहना है कि शिकायत की गंभीरता को देखते हुए सभी पहलुओं की गहन जांच की जा रही है।
📄 FIR की स्थिति
- FIR नंबर: 0131
- थाना: सिविल लाइंस, रायपुर
- तारीख व समय: 01/03/2026, दोपहर 2:48 बजे
- शिकायतकर्ता को FIR की प्रति निःशुल्क प्रदान की गई है।
🗣️ पुलिस का बयान
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि
“यदि जांच में आरोप सही पाए जाते हैं तो आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। किसी भी प्रकार का जबरन या प्रलोभन आधारित धर्मांतरण कानूनन अपराध है।”
🔍 आगे क्या?
- आरोपियों की भूमिका की जांच
- आयोजन से जुड़े दस्तावेजों की पड़ताल
- प्रत्यक्षदर्शियों के बयान
- आयोजन के फंडिंग स्रोत की जांच
B4NEWS इस मामले पर लगातार नजर बनाए हुए है।
जैसे ही जांच में कोई नया अपडेट आएगा, आपको सबसे पहले सूचित किया जाएगा।
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